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सिख दंगा पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान व दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को सुनने के बाद सिख दंगा पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की अगली सुनवाई के पूर्व मुआवजा भुगतान तथा सिख दंगा को लेकर दर्ज केस का स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. प्रार्थी की सुरक्षा पर खंडपीठ ने कहा कि जमशेदपुर एसएसपी के पास आवेदन दें.

एसएसपी आवेदन पर दो सप्ताह के अंदर निर्णय लेंगे. इस मामले की अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी. इस दौरान गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव व डीजीपी वर्चुअल मोड में उपस्थित थे.

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उन्होंने कोर्ट के सवालों का जवाब दिया. अपर मुख्य सचिव व डीजीपी ने बताया कि दंगा के मामले में पूरे राज्य में लगभग 600 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

इनमें से कई केस में निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है. जो केस बचे हैं, उनकी मॉनिटरिंग जारी है. उसमें भी चार्जशीट दायर कर दिया जायेगा. पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है.

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने बताया कि सिख दंगा के कई पीड़ित बीमार हैं. इलाज के लिए पैसे की जरूरत है. वैसी स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान किया जाना चाहिए, सिख दंगा पीड़ितों को सरकार शीघ्र मुआवजा भुगतान करे

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