रांची: वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर किन्हीं कारणों से आपके वाहन का चालान होता है, तो ऐसे लोगों को अब 30 दिनों के भीतर चालान की राशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अब डीटीओ कार्यालय कड़ा एक्शन लेगा. चालान कटने की तारीख के बाद तय समय पर राशि जमा नहीं करने पर वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जायेगा.
नंबर को इस कैटेगरी में डाल दिया जायेगा, उस गाड़ी की कई सेवाएं ब्लॉक हो जायेगी. इन सेवाओं में वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का स्थानांतरण और पते में बदलाव शामिल हैं. इन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए
चालान का भुगतान करना होगा. चालान की संख्या बढ़ गयी, इसलिए उठाया जा रहा कदम वर्तमान में वाहनों के चालान की संख्या बढ़ गयी है. लोग समय पर चालान जमा नहीं कर रहे हैं. इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. ट्रैफिक पुलिस के पास भी कई ऐसे चालान हैं, जिनका पैसा लोग नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी समय पर जमा नहीं कर रहे हैं. यह फैसला वाहन चालकों के लिए चेतावनी है कि उन्हें सड़क पर हर हाल में नियमों का पालन करना है.


















