रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपमानजनक टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दी है.
बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19.01.2017 को धनबाद के टाउन हॉल में कहा था कि नरेंद्र मोदी मूंछ के बाल है, जबकि राहुल गांधी पूंछ के.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान से आहत एक कांग्रेसी कार्यकर्ता एम. कलाम आजाद ने मामला दर्ज करवाया था.
मामले में निचली अदालत ने नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ संज्ञान लिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में अंतरिम राहत मिली थी, जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी कोर्ट ने फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है.
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