सुप्रीम कोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला: सीबीआई को जांच का आदेश

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक गंभीर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें याचिकाकर्ता की इजाजत और सहमति के बिना विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई। कोर्ट ने इस मामले को न्यायिक प्रणाली को दूषित करने का प्रयास मानते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं।

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुनवाई के दौरान दिए। याचिकाकर्ता भगवान सिंह ने कोर्ट में यह दावा किया कि उसने कभी यह केस दाखिल नहीं किया और न ही वह किसी वकील से मिला है।

कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज करके सभी लिंक का पता लगाए और दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह कदम न्यायपालिका की स्वच्छता और पारदर्शिता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

 

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