Ranchi– साहबगंज-पाकुड़ क्षेत्र में अवैध खनन मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एस. एन. प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि सरकार जंगलों को काटकर खनन की अनुमति कैसे दे सकती है. जब सारे पहाड़ ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों विरासत को क्या विरासत सौंपेंगे.
ग़ौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध खनन रोकने के लिए पूर्व में भी आदेश दिया था, लेकिन इन इलाकों में वनों का अवैध खनन अब भी धड्ड़ले से जारी है. अदालत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है. कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार वनों को काटकर खनन की अनुमति कैसे दे सकती है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
रिपोर्टः प्रोजेश


