रांची: नगर निगम की टीम ने बुधवार को सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में होल्डिंग टैक्स की जांच की। जांच के दौरान होटल शांति, होटल उजाला, होटल ऊषा किरण और होटल अशोका के संचालकों द्वारा 2016 से अब तक 15 डिजिट होल्डिंग टैक्स नहीं लिया गया था। स्व-कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी होने के बावजूद संचालकों ने अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया।
- होटल रमण पैलेस: जांच में पाया गया कि दो फ्लोर व्यावसायिक उपयोग में थे, लेकिन टैक्स आवासीय दर पर भुगतान किया जा रहा था। निगम ने मापी के बाद संचालक को डिमांड जारी किया।
- होटल स्टेलर: अगस्त 2024 से शुरू हुए इस होटल की मापी की गई और स्व-कर निर्धारण के निर्देश दिए गए।
- गुरुद्वारा परिसर: स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा के भूतल पर संचालित 10 दुकानों का होल्डिंग टैक्स “नो प्रॉफिट नो लॉस” के तहत निर्धारण करने का आदेश दिया गया।
सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार ने सभी होटल संचालकों और दुकानदारों को जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स जमा करने और व्यवसायिक भवनों के लिए कमर्शियल होल्डिंग टैक्स लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नगर निगम की अपील: निगम ने निवासियों से समय पर होल्डिंग टैक्स और व्यापारिक लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की अपील की है। नियमों का पालन न करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, पीएमयू और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



















