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प्रवर्तन निदेशालय का मनरेगा घोटाले में फंसी आईएएस पूजा सिंघल पर कार्रवाई की तैयारी

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड की निलंबन मुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है। ईडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 का हवाला देते हुए यह अनुमति मांगी है। वर्तमान में पूजा सिंघल वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं।

इसी मामले को लेकर पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि ईडी को अभियोजन के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। तीन जनवरी को इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच खूंटी की उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने बिना काम हुए मनरेगा योजना में 18 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। इस मामले में 2011 में निगरानी विभाग ने पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। करीब 28 महीने जेल में बिताने के बाद उन्हें 7 दिसंबर 2024 को जमानत मिली।

अब ईडी द्वारा अभियोजन स्वीकृति मांगे जाने के बाद इस मामले में नई कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

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