अवैध निर्माण पर याचिका दायर करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर की ही जांच का दिया आदेश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से शनिवार को एक चौंकाने वाला निर्देश सामने आया, जब अवैध निर्माण को लेकर दाखिल की गई एक याचिका याचिकाकर्ता के लिए ही भारी पड़ गई। रांची के हिंदपीढ़ी निवासी सचिन टोप्पो ने पड़ोसी के निर्माण को अवैध बताते हुए उसे रोकने और ढहाने की मांग की थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस राजेश कुमार की एकलपीठ ने उल्टे टोप्पो के ही घर की जांच का आदेश दे डाला।

कोर्ट की टिप्पणी:
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा—

घर किसी भी व्यक्ति की जरूरत और सपना होता है। लोग जीवनभर की कमाई से छोटा-सा घर बनाते हैं। ऐसे में किसी अन्य के घर को तोड़ने की मांग के पीछे का उद्देश्य जानना जरूरी है।

इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि पहले शिकायतकर्ता सचिन टोप्पो के घर की जांच की जाए। जांच के तहत ये देखा जाए कि—

  • क्या टोप्पो का घर स्वीकृत नक्शे के अनुसार बना है?

  • क्या निर्माण में कोई अनियमितता है?

  • घर की भौतिक मापी कर पूरी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।

क्या है मामला:
सचिन टोप्पो ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि उनके घर के बगल में जो निर्माण कार्य चल रहा है, वह अवैध है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उस निर्माण को तुरंत रोका जाए और उसे गिराने का आदेश दिया जाए। साथ ही नगर निगम को संबंधित पक्ष पर केस दर्ज करने का भी निर्देश दिया जाए।

लेकिन उनकी यह दलील उलटी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट ने उनके ही मकान की वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच का आदेश दे दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी, जिसमें नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी है।

कानूनी संकेत:
यह मामला बताता है कि अदालत अब याचिकाकर्ताओं की नीयत और पृष्ठभूमि को भी गंभीरता से देख रही है। किसी पर आरोप लगाने से पहले स्वयं की वैधता पर भी नजर डालना अब आवश्यक हो गया है।


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