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रांची: रांची के पूर्व उपायुक्त (डीसी) और लैंड स्कैम के आरोपी छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 6 अगस्त को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी ने उन पर रांची के बहुचर्चित भूमि घोटाले में कथित भूमिका निभाने और अवैध तरीके से जमीनों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई में ईडी का पक्ष दर्ज किया जाएगा।
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