Ranchi : रिम्स-2 विवाद: कल हल चलाएंगे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, निर्माण स्थल के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू…

Ranchi : राजधानी रांची के कांके अंचल में बन रहे रिम्स-2 का विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को लेकर कल पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हल चलाने वाले हैं। हालांकि इन सबके बीच प्रशासन ने भी कमर कस ली है।

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Ranchi : 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

प्रशासन ने रिम्स-2 निर्माण स्थल के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया है। जिसके तहत वहां भीड़ इकट्ठी करना और हथियार लाने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी में प्रस्तावित रिस्स–2 के सीमांकन एवं फेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास एवं विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी हुई है।

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शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिम्स–2 के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।

3. किसी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी–डंडा, तीर–धनुष, गड़ासा–भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।

यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

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