शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

रांची. झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में काउंटर एफिडेविट दाखिल करे।

शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण पर हाईकोर्ट में सुनवाई

यह मामला फणिन्द्र मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उनके ऑनलाइन आवेदन केवल इस आधार पर खारिज कर दिए गए कि उनके जीवनसाथी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने तर्क दिया कि विभाग का यह निर्णय पूर्णतः मनमाना और अवैध है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि प्रशासन द्वारा जारी परिपत्र संख्या 1607 दिनांक 06 जुलाई 2023 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि यदि जीवनसाथी संविदा पर भी कार्यरत हों, तो उन्हें भी स्पाउसल ट्रांसफर की श्रेणी में स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन अस्वीकार कर दिए, जो नियमों का उल्लंघन है।

Garhwa News: तेज बुखार से दो सगे भाइयों की मौत, परिवार...

गढ़वा के केतार में तेज बुखार से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। परिवार के चार अन्य सदस्य बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की...

JPSC Reconstitution: आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा, 25...

झारखंड सरकार ने JPSC के पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। 25 अगस्त की बैठक में अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति पर...

Jharkhand ABC Program: 49 शहरी निकायों में आवारा कुत्तों की नसबंदी...

 झारखंड के 49 शहरी निकायों में आवारा और सामुदायिक कुत्तों के लिए ABC कार्यक्रम लागू होगा। नसबंदी, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और GIS मैपिंग की...