कैंप मोड में पात्र लाभुकों का बनेगा राशन कार्ड, 22 सितंबर से अभियान शुरू

पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों के आच्छादन हेतु कैंप मोड में 22 सितंबर 2025 से अभियान प्रारंभ कर रहा है। राशन कार्ड निर्गमन हेतु कैंप का आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर मुख्यतः पंचायत सरकार भवन में रोस्टर के अनुसार, 22 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा।

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प्रत्येक कैंप में सुविधानुसार आपूर्ति विभाग व अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी कम्प्यूटर/लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेंगे

प्रत्येक कैंप में सुविधानुसार आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी कम्प्यूटर/लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेगें। कैंप आयोजन के दिन ही प्राप्त सभी आवेदनों को ‘Rconline.bihar.gov.in’ पर ऑनलाईन करते हुए सभी आवेदकों को रशीद निर्गत कराया जाएगा। कैंप आयोजित किए जाने कि तिथि एवं स्थान का व्यापक प्रचार-प्रसार कैंप आयोजन के पूर्व स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों से कराया जाएगा। ‘Reonline.bihar.gov.in’ पर अपलोड किए गए आवेदनों का नियमानुसार जांच करते हुए उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा।

निगम की गोदामों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव-सह-प्रबंध निदेशक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड पंकज कुमार ने राज्य के सभी जिला प्रबंधकों बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC) को निगम के किसी भी गोदाम पर जन वितरण प्रणाली (PDS) के विक्रेताओं एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर कड़ाई से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। सभी गोदाम प्रभारियों एवं सभी जिला प्रबंधकों को इस आदेश का अचूक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर संबंधित कर्मियों पर आवश्यक अग्रेत्तर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं अन्य संबंधितों को Real Time Basis पर उपलब्ध कराई जा रही है

वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों से खाद्यान्न निर्गत होने की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं अन्य संबंधितों को Real Time Basis पर उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आवंटित खाद्यान्न के केंद्रीय पूल से उठाव और राज्य खाद्य निगम में उक्त खाद्यान्न की प्राप्ति एवं निगम के गोदाम के स्टॉक से खाद्यान्न का जन वितरण प्रणाली के लिए प्रेषण सरकार द्वारा लागू की गई ‘डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016’ के आलोक में अधिष्ठापित ‘आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व्यवस्था’ के तहत किया जाता है। इस पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत निगम के गोदामों में खाद्यान्न का लागत एवं निर्गत कार्य जीपीएस लोडसेल युक्त वाहन से कराया जाता है।

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