अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पर तेजस्वी-राहुल का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनी तो मिलेगा ये सब

अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पर तेजस्वी-राहुल का ऐलान, महागठबंधन की सरकार बनी तो मिलेगा ये सब

पटना : पटना वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग Meeting में पटना पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव संग विभिन्न मुददों पर चर्चा की साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार अति पिछड़ा वर्ग के लिए खास इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा, जिससे अति पिछड़ा समाज को शोषण से मुक्ति मिलेगी।

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वर्तमान 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा

वहीं अति पिछड़ा समाज की उचित भागीदारी और हिस्सेदारी कायम की जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग के हित को देखते हुए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा।

आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी

समाज में उनकी आबादी के हिसाब के अनुपात में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधानमंडल में पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

अब गरीबों की हकमारी संभव नही हो पाएगी

सरकार द्वारा नियुक्ति/चयन प्रक्रिया में ‘Not Found Suitable’ (NFS) जैसी अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा जिससे उनकी हकमारी संभव नही हो पाएगी। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन (under or over-inclusion) से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा।

शहरी और ग्रामीण मूमिहीनों को जमीन उपल्बध कराएंगे

महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन परिवारों को शहरी क्षेत्रों में तीन डिसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच डिसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षण सुनिश्चित होगी

UPA सरकार द्वारा पारित ‘शिक्षा अधिकार अधिनियम’ (2010) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अतिपिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। संविधान की धारा 15 (5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा।

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सरकारी ठेके में मिलेगा आरक्षण

सरकारी और निजी ठेके में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों/आपूर्ति कार्यों में अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

अतिपिछड़ा के हक की रक्षा के लिये बनेगा आरक्षण नियामक प्राधिकरण

उन्होंने कहा कि अतिपिछड़ा समाज के हक हुकूक की रक्षा और उसकी निगरानी के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जातियों की आरक्षण सूची कोई भी परिवर्तन विधान मंडल की अनुमति के बिना संभव नहीं होगा।

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विवेक रंजन और स्नेहा राय की रिपोर्ट

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