सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जेएसएससी को दिया ये निर्देश

रांची. सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट को लेकर मनोज कुमार महतो समेत और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि प्रदीप कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो सीधे तौर पर यहां लागू नहीं होता।

मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

उन्होंने बताया कि 11 हजार पदों के विरुद्ध लगभग 5 हजार का ही रिजल्ट निकाला गया है और ऐसी स्थिति तब आती जब सभी पद भर दिए जाते, लेकिन अभी बहुत सारे पद रिक्त है। मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि, जेएसएससी की ओर से बीते दिनों 1 से 5 सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर मनोज कुमार महतो समेत अन्य अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका का दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

Dave Cousins Archery Coach: तीन महीने से सैलरी नहीं! भारतीय तीरंदाजी...

Dave Cousins Archery Coach: भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी टीम के विदेशी मुख्य कोच डेव कजिंस ने तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर पद छोड़ने...

Jamshedpur P&M Mall: P&M मॉल का पिछला गेट क्यों हुआ सील?...

Jamshedpur P&M Mall, जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित पीएंडएम मॉल में नक्शा विचलन से जुड़े मामले को लेकर टाटा स्टील ने कार्रवाई शुरू कर दी है।...

Bihar Commercial Tax Raid: बिहार में पटाखा कारोबारियों पर वाणिज्य कर...

Bihar Commercial Tax Raid: बिहार में कर चोरी के विरुद्ध वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई करते हुए गया और औरंगाबाद के तीन पटाखा प्रतिष्ठानों...