बिहार में प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार का नया गाइड लाइन, मान्यता के लिए ये सब है जरूरी

बिहार में प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार का नया गाइड लाइन, मान्यता के लिए ये सब है जरूरी

पटना : बिहार में प्राईवेट स्कूलों के निबंध के लिए सरकार ने नई गाइड लाइन जारी किया है। जिसमें स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात, शौचालय खेल मैदान आदि को लेकर नए आदेश जारी किया है। जिसके कारण नए स्कूलों का निबंधन कराना अब आसान नहीं रह गया है।

राज्य में नीतीश सरकार की ओर से आए दिन खुल रहे स्कूलों को लेकर नियम कड़े करते हुए कई प्रक्रियागत बदलाव किए हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (RTE) को प्रभावी बनाने के लिए नियम लागू किए हैं।

प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिये नियम हुए और कड़े

सरकार के नए नियम के तहत मान्यता की प्रक्रिया अब पारदर्शी होगी। मान्यता देने से पहले स्कूल में शिक्षकों की संख्या, आधारभूत संरचना और शैक्षणिक सुविधाओं की बारिकी से जांच की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो स्कूल की भौतिक और शैक्षणिक ढांचे की स्थालीय जांच करेगी। एसओपी में दिए मानकों पर खड़ा उतरने के बाद ही कमेटी मान्यता की अनुशंसा करेगी।

प्राइवेट स्कूलों के लिए छात्र – शिक्षक अनुपात तय

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने कक्षा एक से पांचवीं तक में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तक कर दी है। विधालय में 60 छात्र तक दो शिक्षकों को अनिवार्य किया गया है। वहीं 60 से 90 छात्रों पर तीन शिक्षक, 91 से 120 छात्रों पर चार शिक्षक, 121 बच्चे से 200 बच्चों तक में पांच शिक्षक और प्रिंसिपल होना चाहिए। वहीं अगर स्कूल में छात्रों की संख्या 200 से अधिक है तो प्रधानाध्यापक को छोड़ कर छात्र-शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए।

शौचालय, शुद्द पेयजल और चहारदिवारी होना जरूरी

स्कूलों द्वारा छात्रों की दी जाने वाली सुविधा पर नजर कड़ी की गई है। स्कूल में बालक बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल और स्कूल की चहारदिवारी होना भी जरूरी है। स्कूल में छात्रों के लिए खेल का मैदान होना भी जरूरी है। वहीं कक्षा एक से पांचवी तक न्यूनतम 200 कार्य दिवस और सालाना 800 शिक्षण घंटे पूरे होने चाहिए। कक्षा- 6 से आठ तक के लिए न्यूनतम 220 कार्य दिवस और सालाना 1000 शिक्षक घंटे होने चाहिए।

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