पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य, अंतिम तिथि 31 मार्च

पटना : सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशनधारियों के लिए 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण करा लेने की अपील की गई है। समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय) ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (जैसे वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि) के लाभार्थियों से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करा लें।

प्रमाणीकरण की समय-सीमा पूरी होने के बाद सिर्फ उन्हीं पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान जारी रहेगा

प्रमाणीकरण की समय-सीमा पूरी होने के बाद सिर्फ उन्हीं पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान जारी रहेगा, जिन्होंने निर्धारित समय में अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है। यदि कोई लाभार्थी इस अवधि में प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं, तो अप्रैल से उसकी पेंशन बाधित हो सकती है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेंशन डेटाबेस को अपडेट करना तथा मृत लाभार्थियों की पहचान कर पेंशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सही बनाना है। अब तक 85 लाख 52 हजार से अधिक पेंशनधारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है।

पेंशनधारी अपने नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं

इसके लिए पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं। अति वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों के मामले में यदि फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण संभव न हो तो आईरिस स्कैन के माध्यम से आसानी से जीवन प्रमाणीकरण करने की योजना है। जिन लाभार्थियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भौतिक सत्यापन की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे पेंशनधारी अपने प्रखंड कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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