पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सहायक टाउन प्लानर मामले में हुई सुनवायी

सहायक टाउन प्लानर मामले में हुई सुनवायी

Ranchi– सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से केस से संबंधित कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय की मांग की गयी.

जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.

अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनावाई होगी.

इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश सहित अन्य की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है.

एकल पीठ ने प्रार्थियों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि

जेपीएससी की नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुसार है.

इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

सजायाफ्ता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने दायर की अपील याचिका 

बड़कागांव गोली कांड मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की

ओर से झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई.

निचली अदालत ने इस मामले में 24 मार्च को उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है.

जिसके खिलाफ उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है.

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