Jharkhand Building Regularization: अवैध भवनों को वैध कराने की आवेदन अवधि खत्म, सिर्फ 4500 आवेदन पहुंचे

झारखंड में बिना नक्शा बने भवनों को वैध कराने की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। सात लाख भवनों के मुकाबले सिर्फ 4500 आवेदन मिले, समय बढ़ाने की मांग तेज।


Jharkhand Building Regularization रांची: रांची सहित पूरे झारखंड में बिना स्वीकृत नक्शे के बने भवनों को वैध कराने के लिए आवेदन करने की समय सीमा शुक्रवार रात समाप्त हो गई। रात करीब 10 बजे बिल्डिंग प्लान एप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम (BPAMS) पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई। पोर्टल पर यह संदेश दिखाई देने लगा कि यह सेवा अगली सूचना तक बंद कर दी गई है। हालांकि देर रात पोर्टल दोबारा खुला, जिसके बाद कुछ लाइसेंसधारी तकनीकी व्यक्तियों (एलटीपी) ने आवेदन जमा किए, लेकिन धीमी गति के कारण प्रक्रिया प्रभावित रही।

Jharkhand Building Regularization:सात लाख भवनों के मुकाबले सिर्फ 4500 आवेदन

नगर विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में करीब सात लाख ऐसे भवन हैं, जो बिना स्वीकृत नक्शे के बने हैं। इसके बावजूद नियमितीकरण के लिए केवल 4500 से अधिक आवेदन ही जमा हो सके। इनमें रांची से 1500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आदित्यपुर, धनबाद और हजारीबाग जैसे प्रमुख शहरों से भी आवेदन आए हैं, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप संख्या नहीं पहुंच सकी।


Key Highlights:

  • बिना नक्शा बने भवनों को वैध कराने की आवेदन अवधि शुक्रवार रात समाप्त हुई।

  • राज्यभर में करीब सात लाख भवनों के मुकाबले केवल 4500 आवेदन जमा हुए।

  • रांची में 1500 से अधिक आवेदन, अन्य शहरों में भी सीमित संख्या में आवेदन पहुंचे।

  • पोर्टल की तकनीकी समस्याओं और नियमों की अस्पष्टता से आवेदक परेशान रहे।

  • नगर विकास विभाग के पास आवेदन अवधि छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है।


Jharkhand Building Regularization:नियमों की अस्पष्टता और पोर्टल की परेशानी बनी बाधा

आर्किटेक्ट और चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि नियमों में स्पष्टता की कमी और ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में भवन मालिक आवेदन नहीं कर सके। कई बार पोर्टल धीमा रहा और कई तकनीकी त्रुटियों के कारण आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसी वजह से आवेदन की समय सीमा छह महीने बढ़ाने की मांग लगातार उठाई जा रही है।

Jharkhand Building Regularization:पोर्टल लॉन्च में देरी पर भी उठे सवाल

नगर विकास विभाग ने अवैध भवनों के नियमितीकरण संबंधी नियमावली की अधिसूचना 27 अप्रैल को जारी की थी और 60 दिनों के भीतर आवेदन करने की समय सीमा तय की गई थी। हालांकि आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 14 मई को शुरू किया गया, यानी अधिसूचना जारी होने के 17 दिन बाद। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पोर्टल शुरू होने से पहले भवन मालिक आवेदन कैसे करते। इस संबंध में विभाग की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है।

Jharkhand Building Regularization:समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर फैसला बाकी

सूत्रों के अनुसार नगर विकास विभाग ने आवेदन अवधि छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यदि सरकार समय सीमा बढ़ाती है तो हजारों भवन मालिकों को राहत मिल सकती है।

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