Dhanbad Municipal Corporation action: बिना नक्शे बना “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” क्यों होगा ध्वस्त, जानिए क्या है पूरा मामला

Dhanbad Municipal Corporation Action: धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, नगर निगम ने भूली बाईपास रोड पर आरा मोड़ स्थित “गोल्डन वेडिंग पैलेस” को अवैध निर्माण घोषित कर दिया है। जांच में पता चला कि यह इमारत बिना किसी मंज़ूरशुदा प्लान के बनाई गई थी। इसके बाद, नगर निगम ने इसे गिराने का आदेश जारी किया है और मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद ही इस निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है।

₹10 लाख का जुर्माना और नोटिस जारी

धनबाद नगर निगम ने इमारत के मालिक पर ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में साफ़ कहा गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम खुद कार्रवाई करेगा और गिराने का पूरा खर्च मालिक से वसूला जाएगा। यह आदेश बिल्डिंग केस नंबर 02/2026 के तहत सुनवाई के बाद जारी किया गया।

जांच के दौरान बड़ी अनियमितताओं का खुलासा

नगर निगम की जांच में पाया गया कि न तो निर्माण के समय कोई मंज़ूरशुदा प्लान लिया गया था और न ही पार्किंग और सेटबैक (इमारत के चारों ओर खाली जगह छोड़ने) के नियमों का पालन किया गया था। इस इमारत का इस्तेमाल अभी मैरिज हॉल के तौर पर किया जा रहा था। सुनवाई के दौरान, मालिक ने माना कि निर्माण के लिए कोई वैध प्लान मंज़ूर नहीं कराया गया था। इसके बावजूद, ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए।

नगर आयुक्त का बयान

आशीष गंगवार ने बताया कि एक शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच की गई। जांच में नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि निर्माण से पहले सक्षम अधिकारी से प्लान की मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष अदालत या उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकता है।

पांच महीने की जांच के बाद बड़ा फ़ैसला

सूत्रों के मुताबिक, यह इमारत कथित तौर पर “गोल्डन” नाम के एक स्क्रैप डीलर से जुड़ी है, जिसे वासेपुर के रहने वाले भगोड़े प्रिंस खान का करीबी सहयोगी माना जाता है। हालांकि, इस संबंध के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगभग पांच महीने तक चली सुनवाई और जांच के बाद, नगर निगम ने अब इमारत को गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया है। प्रशासनिक तौर पर, इस कदम को अवैध निर्माण के खिलाफ़ एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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