Jharkhand Property Registration Update: जमीन और फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, नए Surcharge नियम से बढ़ेगा खर्च

झारखंड सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026’ लागू कर दी है। अब शहरी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने पर निबंधन शुल्क का 10% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।


Jharkhand Property Registration Update रांची: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने ‘झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026’ लागू कर दी है। इसके तहत अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को निबंधन शुल्क का 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज भी देना होगा।

सरकार का कहना है कि इस सरचार्ज से मिलने वाली राशि संबंधित नगर निकायों को दी जाएगी, जिससे सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

Jharkhand Property Registration Update: अब रजिस्ट्री पर देना होगा अतिरिक्त सरचार्ज

फिलहाल किसी भी संपत्ति की खरीद पर खरीदार को संपत्ति के मूल्य या सरकारी सर्किल रेट, जो अधिक हो, उसके आधार पर शुल्क देना पड़ता है। इसमें 4 प्रतिशत स्टांप शुल्क और 3 प्रतिशत निबंधन शुल्क शामिल है। नई नियमावली लागू होने के बाद अब कुल निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी जोड़ा जाएगा।

इसका मतलब यह है कि पहले जो निबंधन शुल्क देय था, उसी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सरचार्ज के रूप में देनी होगी।


Key Highlights

  • झारखंड सरकार ने नई अधिभार नियमावली 2026 लागू की।

  • नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति खरीदना होगा महंगा।

  • अब निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।

  • 50 लाख रुपये की संपत्ति पर करीब 35 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा।

  • सरकार ने कहा, सरचार्ज से मिलने वाली राशि शहरी विकास कार्यों पर खर्च होगी।


Jharkhand Property Registration Update: 50 लाख रुपये की संपत्ति पर कितना बढ़ेगा खर्च

यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदता है, तो उसे पहले की तरह स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कुल निबंधन संबंधी शुल्क 3.50 लाख रुपये बनता है, तो अब उस पर 10 प्रतिशत यानी 35 हजार रुपये अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।

इस प्रकार 50 लाख रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर कुल शुल्क बढ़कर लगभग 6.35 लाख रुपये हो जाएगा।

Jharkhand Property Registration Update: रियल एस्टेट कारोबारियों ने जताई चिंता

रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि नई व्यवस्था से संपत्ति खरीदने वालों की शुरुआती लागत बढ़ जाएगी। बिल्डर मनोज सिंह के अनुसार पहले से ही रजिस्ट्री पर काफी खर्च आता है और अब अतिरिक्त सरचार्ज से खरीदारों पर आर्थिक बोझ और बढ़ेगा।

हालांकि, सरकार का तर्क है कि इस अधिभार से प्राप्त होने वाला राजस्व संबंधित नगर निकायों को दिया जाएगा और इसका उपयोग शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।

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