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Jharkhand Voter List 2026: 5 अगस्त से Claim-Objection प्रक्रिया शुरू, CEO ने जारी किए नए निर्देश

झारखंड में 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सत्यापन और दस्तावेजों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।


Jharkhand Voter List 2026 रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया संचालित होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) और अन्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Jharkhand Voter List 2026: 5 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनका नाम सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा-पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे।

वहीं, झारखंड के निवासी लेकिन किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता फॉर्म-8 और घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


Key Highlights:

  • 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी।

  • ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को प्रकाशित होगी।

  • नए मतदाता फॉर्म-6 और दूसरे राज्य से स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भर सकेंगे।

  • सभी आवेदनों का निष्पक्ष और दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन होगा।

  • जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र सहित कई दस्तावेज होंगे मान्य।


Jharkhand Voter List 2026: दस्तावेजों के आधार पर होगा निष्पक्ष सत्यापन

सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दावा-आपत्ति के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और निष्पक्ष सत्यापन किया जाए। मतदाता की पहचान, जन्मतिथि, सामान्य निवास स्थान और घोषणा-पत्र का सत्यापन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

यदि किसी आवेदन में तार्किक विसंगति या अनमैप्ड जानकारी पाई जाती है, तो संबंधित मतदाता को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके बाद ERO और AERO स्तर पर नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा।

Jharkhand Voter List 2026: इन दस्तावेजों का किया जा सकेगा उपयोग

दावा-आपत्ति प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र
  • पासपोर्ट
  • मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
  • वन अधिकार प्रमाण-पत्र
  • ओबीसी, एससी, एसटी एवं अन्य जाति प्रमाण-पत्र
  • केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी पहचान-पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  • परिवार रजिस्टर
  • भूमि या आवास आवंटन प्रमाण-पत्र
  • बैंक, डाकघर, एलआईसी या अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा जारी मान्य दस्तावेज
  • संबंधित मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति, जिसमें आवेदक या उसके संबंधी का नाम अंकित हो

निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित किया जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाए।

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