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Jharkhand Ration News: 59 लाख कार्डधारियों को बड़ी राहत, अगस्त में मिलेगा सितंबर और अक्टूबर का राशन

झारखंड के 59 लाख राशन कार्डधारियों को अगस्त में ही सितंबर और अक्टूबर का राशन मिलेगा। सरकार ने वितरण की तारीख तय कर दी है, देरी पर कार्रवाई होगी।


Jharkhand Ration News रांची: मॉनसून और खेती-बारी के मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार ने राज्य के करीब 59 लाख राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को सितंबर और अक्टूबर यानी दो महीने का खाद्यान्न अगस्त में ही अग्रिम उपलब्ध कराया जायेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विभाग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर माह का राशन 15 अगस्त तक वितरित किया जायेगा, जबकि अक्टूबर माह का राशन 16 से 31 अगस्त के बीच दिया जायेगा।


Key Highlights

  • झारखंड के करीब 59 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा लाभ

  • अगस्त में ही सितंबर और अक्टूबर का राशन मिलेगा

  • सितंबर का राशन 15 अगस्त तक बांटने का लक्ष्य

  • अक्टूबर का राशन 16 से 31 अगस्त तक वितरित होगा

  • राशन वितरण में देरी या अनियमितता पर होगी कानूनी कार्रवाई


मॉनसून और खेती-बारी को देखते हुए लिया गया फैसला

खाद्य आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर अग्रिम राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की है। मॉनसून के दौरान खेती-बारी का काम बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यस्तता को देखते हुए लाभुकों को पहले ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इस व्यवस्था के तहत अगस्त महीने में ही सितंबर और अक्टूबर के खाद्यान्न का वितरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाभुकों को अगले दो महीनों के राशन के लिए अलग से इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रांची को छोड़ अन्य जिलों में अगस्त का राशन बंटा

रांची जिले को छोड़कर झारखंड के अन्य सभी जिलों में अगस्त महीने का राशन जुलाई में ही वितरित किया जा चुका है। रांची में मजदूरों की हड़ताल के कारण डीलरों को खाद्यान्न मिलने में देरी हुई। इस वजह से राजधानी में फिलहाल अगस्त माह के राशन का वितरण जारी है।

अगस्त का वितरण पूरा होने के तुरंत बाद रांची में सितंबर और अक्टूबर के राशन का वितरण शुरू किया जायेगा।

नयी व्यवस्था के तहत रांची, जमशेदपुर और धनबाद के शहरी क्षेत्रों में डायरेक्ट डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था लागू की गयी है। इसके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न सीधे पीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जा रहा है।

राशन वितरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न के उठाव, परिवहन या वितरण में किसी भी तरह की शिथिलता, देरी अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

ऐसी स्थिति में संबंधित स्टेकहोल्डर्स, परिवहन अभिकर्ताओं और जन वितरण प्रणाली के डीलरों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जायेगी। विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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