Jharkhand High Court: JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में करे सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश

 झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।


Jharkhand High Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को 18 नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

Jharkhand High Court:हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए तय की समयसीमा

जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। अदालत ने महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में पूरी करने को कहा।

इससे पहले अदालत ने सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर स्पष्ट टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बताया कि दो महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।


Key Highlights

  • हाईकोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में करने को कहा।
  • राज्य सरकार को 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
  • मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
  • पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से नियुक्ति की टाइमलाइन मांगी थी।
  • एसीएफ और वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पहले रद्द की जा चुकी है।

Jharkhand High Court:जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा मामले में सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा भी सामने आया।

पूर्व में अदालत को बताया गया था कि एसीएफ यानी सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार ने रद्द कर दी है। दोनों परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द होने के कारण आगे की परीक्षा प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।

Jharkhand High Court:18 नवंबर तक रिपोर्ट, 19 नवंबर को अगली सुनवाई

खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हुए 18 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत अब 19 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी।

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग के कामकाज और लंबित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

 

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