Ranchi Internet: Ranchi में इंटरनेट कटौती पर हाईकोर्ट सख्त, तत्काल सेवा बहाल करने का निर्देश

 रांची में इंटरनेट सेवा बाधित होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी और तत्काल सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। कई इलाकों में देर शाम तक सेवा बहाल हुई।


Ranchi Internet रांची: राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में पिछले दो सप्ताह से प्रभावित इंटरनेट सेवा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की दो बार सुनवाई की और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाये। कोर्ट ने तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इंटरनेट बंद रहने से आम लोग परेशान हैं और हाईकोर्ट का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

Ranchi Internet:बिना सूचना इंटरनेट काटने पर हाईकोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अधिकारियों से पूछा कि बिना सूचना के इंटरनेट सेवा क्यों काटी जा रही है। कोर्ट ने कहा कि पिछले दो सप्ताह से रांची शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली के पोल पर लगे इंटरनेट के तार काटे जा रहे हैं। इससे कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा बाधित हुई तो उसे तत्काल बहाल क्यों नहीं किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी भी उपस्थित हुए।


Key Highlights

  • रांची में इंटरनेट सेवा बाधित होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी।
  • कोर्ट ने तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया।
  • बिना सूचना इंटरनेट तार काटे जाने पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया।
  • हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा भी प्रभावित होने पर अदालत ने सवाल उठाये।
  • फटकार के बाद देर शाम तक कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी।

Ranchi Internet:बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक ने मांगी बिना शर्त माफी

सुनवाई के दौरान बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक भी अदालत में उपस्थित हुए। हाईकोर्ट के एक अधिकारी से दूरभाष पर तेज आवाज में बात करने के मामले में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने संबंधित अधिकारी से भी माफी मांगी। अदालत ने मुख्य महाप्रबंधक को लिखित रूप में माफी देने को कहा।

बताया गया कि नौ सितंबर को हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा कटने के बाद हाईकोर्ट के अधिकारी ने दूरभाष पर बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक से बात की थी। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत को लेकर विवाद हुआ था।

सूचना बॉक्स: दोपहर 2:15 बजे मामले की दोबारा सुनवाई रखी गयी थी। इससे पहले राज्य सरकार को हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया। दूसरी सुनवाई में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी है।

तापमान की जानकारी: इस खबर का संबंध रांची में इंटरनेट सेवा और हाईकोर्ट की सुनवाई से है। तापमान संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Ranchi Internet:दो दिनों में बैंक और स्कूलों की इंटरनेट सेवा दुरुस्त करने का दावा

सुनवाई के दौरान बीएसएनएल की ओर से बताया गया कि बैंक और स्कूल जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर इंटरनेट सेवा को दो दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं भारती एयरटेल, जिओ डिजिटल और वोडाफोन की ओर से कहा गया कि शहर के जिन इलाकों में इंटरनेट के तार कटने के कारण परेशानी हुई है, वहां सेवा को अगले दिन तक ठीक कर दिया जाएगा।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची के कई इलाकों में देर शाम तक इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी। अदालत ने इंटरनेट सेवा बाधित होने से आम लोगों और संस्थानों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लिया और सेवा को जल्द सामान्य करने पर जोर दिया।

सावधानी: इंटरनेट सेवा बाधित होने की स्थिति में जरूरी ऑनलाइन कार्य, बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए संबंधित सेवा प्रदाता की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। सेवा बहाली को लेकर स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समय लग सकता है।

Keywords: रांची इंटरनेट सेवा, Ranchi Internet, झारखंड हाईकोर्ट, Jharkhand High Court, इंटरनेट कटौती, BSNL Internet, JVVNL, Airtel, Jio, Vodafone

Jharkhand University:NPU के कुलपति के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर रोक,...

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ दिनेश कुमार सिंह के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर राज्यपाल ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके बाद...

Higher Education Department: झारखंड के 19 Private Universities की होगी जांच,...

 झारखंड सरकार ने राज्य के सभी 19 निजी विश्वविद्यालयों की जांच का फैसला किया है। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की 33 डिग्रियां स्थगित कर तीन...

Jharkhand High Court: JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने...

 झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति दो महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है।Jharkhand High Court रांची:...