रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी चलाने और सीएम को खनन लीज आवंटित
करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है.
चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में यह सुनवाई होगी.
प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने दोनों याचिकाएं दायर की है.
मेरिट पर सुनवाई कर रही कोर्ट
सरकार ने दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं बताया था
और इसकी वैधता पर सुनवाई करने को कहा था. हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद दोनों याचिकाओं को वैध मानते हुए मेरिट पर सुनवाई कर रही है. इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है.
सरकार ने सुनवाई स्थगित करने का किया आग्रह
उधर सरकार ने अदालत से शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया है. सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोरोना पीड़ित हैं. महाधिवक्ता राजीव रंजन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. दोनों फिजिकल सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है. इस कारण इस मामले की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित की जाए.
प्रार्थी ने की सुनवाई स्थगित नहीं करने की मांग
उधर गुरुवार को प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित करने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की है, लेकिन सुनवाई स्थगित नहीं की जानी चाहिए. इस पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब मामला कल के लिए सूचीबद्ध है तो इस पर आज बात नहीं होनी चाहिए.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास