रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई

Ranchi- झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन

को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में एक पक्षीय सुनवाई करने के आदेश को वापस ले लिया.

अदालत ने इस मामले में उनके लिखित पक्ष को दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देते हुए संतोष हेंब्रम ने हाई कोर्ट

में याचिका दाखिल की है. अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया था.

अखबार में नोटिस छपवाई गई थी. लेकिन इसके बाद भी उनकी ओर से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा गया.

रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दिया था

इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था. लेकिन सोमवार

को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल ने वकालतनामा दाखिल करते हुए कोर्ट में

पक्ष रखने की बात कही है. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं थी.

जानकारी मिलते ही उनकी ओर से पक्ष रखा जा रहा है. इसलिए उन्हें भी मौका दिया जाए.

उनकी ओर से लिखित जवाब पक्ष दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई.

इसके बाद अदालत ने इस मामले में एकपक्षीय सुनवाई करने के पूर्व के आदेश को वापस

लेते हुए चार सप्ताह में विधानसभा अध्यक्ष को लिखित पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया.

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