‘जुग जुग जियो’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज

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करण जौहर पर कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन का लगाया था आरोप

रांची : धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्म ‘जुग जुग जियो’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है. गुरुवार को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज चंद्र झा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई पश्चात अदालत ने अर्जी खारिज कर दी.

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बता दें कि रांची के विशाल सिंह ने फिल्म निर्देशक करण जौहर की फिल्म ‘जुग जुग जियो’ के निर्माण में कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फिल्म पर रोक लगाने का केस रांची के कॉमर्शियल कोर्ट में छह जून को किया था. आरोप लगाया गया था कि धर्मा प्रोडक्शन कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन करते हुए बिना उसकी सहमति लिए बन्नी रानी नामक कहानी का नकल कर ‘जुग जुग जियो’ नामक फिल्म का निर्माण किया है. यह फिल्म 24 जून 2022 को रिलीज होने जा रही है.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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