Jharkhand: झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री Alamgir Alam को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आलमगीर आलम की याचिका अब सर्वोच्च न्यायालय से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। Alamgir Alam और उनके निजी सचिव संजीव लाल की दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि अब मामले की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ाई जाए।
प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए जाने का दिया निर्देश
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा चार सप्ताह के भीतर प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने किया।
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