रांची: झारखंड हाई कोर्ट से सीटेट के अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा मिला है दरअसल झारखंड राज्य में 26001 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है लेकिन इस नियुक्ति में सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था.
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जिसको लेकर सीटेट के अभ्यर्थी झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे दरअसल अभ्यर्थियों का कहना था कि झारखंड में सीटेट को मान्यता सरकार दे या फिर 26001 का शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट के अभ्यर्थियों को शामिल करें.
आज इसी को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है बता दे की 26001 शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकेंगे और कोर्ट की ओर से यह भी बताया गया है कि अब हर साल जेटेट की परीक्षा राज्य में आयोजित होनी चाहिए अगर 3 साल के भीतर राज्य में सीटेट की परीक्षा आयोजित नहीं होती है तो अभ्यर्थी नियुक्त हो जाएंगे.
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26001 शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट के अभ्यर्थी शामिल होने को लेकर लगातार झारखंड में सीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे कई बार कई मंत्रियों से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी और यह बताने की कोशिश की थी कि 26001 शिक्षकों की नियुक्ति में सीटेट को भी मौका मिलना चाहिए लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी.
जिसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गए थे और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आज एक बड़ा फैसला झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया है और इस फैसले से झारखंड के अभ्यर्थी काफी खुश है हालांकि कोर्ट की ओर से कई प्रावधानों का जिक्र किया गया है.
प्रावधान के अनुसार यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में सीटेट पास अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति में शामिल हो सकेंगे और इस फैसले से अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय में इसे लेकर आंदोलन की जाएगी क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड में झारखंडियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए बहरियों को झारखंड में नियुक्त होने नहीं देंगे.

















