हाईकोर्ट से राजकुमार अग्रवाल को बड़ी राहत, ट्रायल की प्रक्रिया की समाप्ति

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हाईकोर्ट से राजकुमार अग्रवाल को बड़ी राहत, ट्रायल की प्रक्रिया की समाप्ति
हाईकोर्ट से राजकुमार अग्रवाल को बड़ी राहत, ट्रायल की प्रक्रिया की समाप्ति
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रांची: राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों से जूझ रहे राजकुमार अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ रांची सीबीआई कोर्ट में चल रहे ट्रायल की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया।

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राजकुमार अग्रवाल के अधिवक्ता द्वारा बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तर्कों के अनुसार, जिन पैसों की बरामदगी का मामला था, वे राजकुमार अग्रवाल के नहीं थे। इसके अलावा,सीबीआई ने उन्हें पैसें के मरमलों में क्लीन चिट दे दी थी।

सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट में कहा गया था कि सीता सोरेन ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए 50 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, इस मामले में सीता सोरेन के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की जा चुकी है।

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान, राजकुमार अग्रवाल की याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को समाप्त कर दिया। यह निर्णय उनके लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो लंबे समय से कानूनी विवादों में उलझे हुए थे।

इस फैसले से राजकुमार अग्रवाल के लिए अब कानूनी विवादों से राहत मिल सकेगी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

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