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Sunday, October 12, 2025
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सांसद मनन मिश्रा ने कहा- अंत होगा बढ़िया…

पटना : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच सीटों के बटवारे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घर में थोड़ा-बहुत अंतर होता है लेकिन वह सब सुलझा लिया जाएगा। अंत बिल्कुल बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगी। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि एनडीए के बीच सीटों के बटवारे का ऐलान आज से कल तक हो जाएगा।मनन कुमार मिश्रा ने सीट शेयरिंग पर कहा- बहुत जल्द सब क्लियर हो...

ओडिशा में Street Light ठेका घोटाला: 28 लाख रुपये की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

ओडिशा में Street Light ठेका घोटाले में 28 लाख रुपये की ठगी, नोएडा कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी।ओडिशा में Street Light ठेका घोटाला : चुटिया निवासी मेसर्स नूपुरा इंफ्राबिल्ड डेवलपमेंट एड सर्विसेज हेसाग ने स्ट्रीट लाइट ठेका घोटाले को लेकर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि नोएडा स्थित मेट्रोपोलिटन इंफ्राबिल्ड डेवलपमेंट एड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर 2024 को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैकत मित्रा रांची के होटल में पहुंचे। कोलकाता के अमर्त्य कुमार बोस के कहने पर हुई मीटिंग...

NDA की सीट शेयरिंग की आज होगी घोषणा

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान करीब एक हफ्ते होने के करीब है लेकिन दोनों महागठबंधनों में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। दोनों गठबंधनों में मथापच्ची चल रही है। इस बीच आज यानी 12 अक्टूबर को दोपहर बाद हो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी।सीट शेयरिंग  - जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है बड़ी बैठक आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप...

केंद्र सरकार का बड़ा कदम: अब हर लिक्विड दवा की होगी सख्त जांच, 0.10% से ज्यादा नहीं होगा “डायथाइलीन ग्लायकोल

राजस्थान-मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी लिक्विड दवाओं में डायथाइलीन ग्लायकोल की मात्रा 0.10% से अधिक न होने का मानक तय किया।


केंद्र सरकार का बड़ा कदम रांची : राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामलों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के लिए इंडिया फार्माकोपिया 2022 में संशोधन किया गया है। अब देशभर में बनने वाली सभी लिक्विड दवाओं में “डायथाइलीन ग्लायकोल” और “एथिलीन ग्लायकोल” की मात्रा की जांच करना अनिवार्य होगा।

केंद्र सरकार का बड़ा कदम:

इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (IPC) ने सभी राज्यों के औषधि निदेशालय को निर्देश जारी किए हैं कि अब लिक्विड दवाओं के हर बैच की क्रोमैटोग्राफी जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। इसमें इन रसायनों की अधिकतम सीमा 0.10% तय की गई है। इससे अधिक मात्रा मिलने पर दवा को असुरक्षित माना जाएगा और बाजार में वितरण रोक दिया जाएगा।


Key Highlights:

  • राजस्थान और मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने लिया बड़ा कदम।

  • सभी लिक्विड दवाओं में अब “डायथाइलीन ग्लायकोल” और “एथिलीन ग्लायकोल” की जांच अनिवार्य।

  • इंडिया फार्माकोपिया 2022 में संशोधन, तय की गई सीमा: 0.10% से अधिक नहीं।

  • जांच के लिए अब क्रोमैटोग्राफी तकनीक अपनायी जाएगी।

  • सरकारी अस्पतालों में वितरण से पहले सभी लिक्विड दवाओं की होगी टेस्टिंग।

  • झारखंड को राहत: यहां लिक्विड दवाओं का निर्माण नहीं, केवल ऑक्सीजन और टिंक्चर कंपनियां हैं।


केंद्र सरकार का बड़ा कदम:

पहले इंडिया फार्माकोपिया 2022 में इस जांच का प्रावधान नहीं था। इसी कमी के कारण कुछ राज्यों में लिक्विड दवाओं में रासायनिक असंतुलन पाया गया था, जिसके चलते कई बच्चों की मौत हुई। जांच के बाद पता चला कि कुछ सिरप में “डायथाइलीन ग्लायकोल” और “एथिलीन ग्लायकोल” की मात्रा नियमानुसार सीमा से कई गुना अधिक थी।

नए नियम लागू होने के बाद, अब किसी भी लिक्विड दवा को सरकारी अस्पतालों में वितरण से पहले जांच पास करनी होगी। इसके अलावा, दवाओं के रॉ मटेरियल से लेकर तैयार प्रोडक्ट तक निगरानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। दवा कंपनियों को अपने परिसर में प्रमाणित लैब स्थापित करनी होगी, जहां प्रत्येक बैच की जांच रिपोर्ट सुरक्षित रखनी होगी।

केंद्र सरकार का बड़ा कदम:

झारखंड के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि यहां लिक्विड दवाओं का उत्पादन नहीं होता। राज्य में कुछ कंपनियां केवल ऑक्सीजन और टिंक्चर बनाती हैं। इसलिए फिलहाल इन नियमों का असर राज्य के भीतर दवा निर्माण पर कम पड़ेगा, लेकिन अन्य राज्यों से आने वाली दवाओं की सैंपल जांच अब अनिवार्य होगी।

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