Cap on Cash withdrawal : नगद 10 लाख की अगर की निकासी तो आयकर विभाग को देनी होगी सूचना

रांची: Cap on Cash withdrawal – लोकसभा चुनाव के दौरान पैसों के लेन-देन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बैंकों से एक लाख से अधिक के लेन-देन पर सभी बैंकर्स नजर रखेंगे।

वहीं, 10 लाख रुपए से अधिक राशि की निकासी व जमा की आयकर विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। डीडीसी दिनेश कुमार यादव ने सोमवार को बैंकर्स के साथ बैठक में कई निर्देश दिए।

Cap on Cash withdrawal :

उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान एक लाख से अधिक की असामान्य व संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाता में जमा करने, आरटीजीएस के माध्यम से एक बैंक खाता से विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण, अभ्यर्थी या उसकी पत्नी या उनके आश्रितों के शपथपत्र में उल्लेख की गई राशि के अलावा बैंक खाता से किए गए लेन-देन, राजनीतिक दल के खाता से एक लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करने की सूचना देनी होगी। डीडीसी ने बैंक प्रतिनिधियों को एटीएम मोबाइल वैन में संबंधित बैंक का बार कोड लगाने का भी निर्देश दिया।

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