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Cough Syrup New Rule: अब बिना Doctor Prescription नहीं मिलेगा खांसी का सिरप, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप की बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब देशभर में कफ सिरप केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा, छोटे गांवों की छूट भी समाप्त।


Cough Syrup New Rule नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खांसी के सिरप (कफ सिरप) की बिक्री और वितरण को लेकर नए नियम लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब देश में कहीं भी बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग और उनके वितरण पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Cough Syrup New Rule:छोटे गांवों को मिली छूट भी खत्म

अब तक ड्रग्स रूल्स की एंट्री नंबर 13 के तहत 1000 से कम आबादी वाले गांवों में कफ सिरप की बिक्री को कुछ रिटेल लाइसेंसिंग शर्तों से छूट प्राप्त थी। सरकार ने इस विशेष छूट को समाप्त कर दिया है।

नए नियम लागू होने के बाद छोटे गांवों में भी खांसी के सिरप की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी और निर्धारित नियामकीय मानकों के तहत ही की जा सकेगी।


Key Highlights

  • अब बिना डॉक्टर के पर्चे के कफ सिरप की बिक्री नहीं होगी।

  • केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स में महत्वपूर्ण बदलाव किया।

  • 1000 से कम आबादी वाले गांवों को मिली छूट समाप्त।

  • लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी के माध्यम से ही होगी बिक्री।

  • मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर।


Cough Syrup New Rule:निर्माताओं और विक्रेताओं को करना होगा नियमों का पालन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कफ सिरप के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री से जुड़े सभी निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंसिंग और नियामकीय शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

सरकार का मानना है कि इससे दवा वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और दुरुपयोग की संभावनाओं पर भी रोक लगेगी।

Cough Syrup New Rule:सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

मंत्रालय ने बताया कि इस बदलाव के लिए दिसंबर में मसौदा अधिसूचना जारी कर विभिन्न हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया।

सरकार का कहना है कि यह कदम कफ सिरप फॉर्मूलेशन की निगरानी को मजबूत करने तथा मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नियामकीय व्यवस्था को अद्यतन करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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