30 अप्रैल तक नहीं कराया ई-केवाईसी तो कटेगा राशन कार्ड से नाम, रांची में अब भी 24.23% कार्डधारी बचे

रांची: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पीएचएच (गुलाबी) और अंत्योदय (पीला) राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। रांची जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अब भी 24.23% कार्डधारियों ने नहीं कराया अपडेट
जिले में अब तक 75.77% राशन कार्डधारियों ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जबकि 24.23% कार्डधारी अभी भी शेष हैं। प्रशासन का कहना है कि शेष कार्डधारियों की वास्तविकता ई-केवाईसी के माध्यम से ही प्रमाणित होगी, जिससे फर्जी राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई संभव होगी।

डीसी ने की अपील
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी पात्र लाभुकों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कार्डधारी नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदार के पास जाकर ई-पॉश मशीन के जरिए अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं।

घर बैठे भी कर सकते हैं ई-केवाईसी, जानिए तरीका

समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित कार्डधारियों को सरकारी राशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। इसलिए जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया है।

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