डिजिटल डेस्क : यूपी में सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज, लगा 1.91 करोड़ का जुर्माना। एक दिन पहले संभल से सपा सांसद जियाउर्रह मान बर्क के खिलाफ बिजली कनेक्शन की घंटे भर गहन पड़ताल हुई थी। अब उन्हीं सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है।
बिजली विभाग की शिकायत यूपी पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया है। लगे हाथ बिजली विभाग ने भी सपा सांसद पर बिजली चोरी के मामले में मोटा जुर्माना लगाया है। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने और रिकवरी की राशि कुल 1.91 करोड़ रुपये बताई गई है।
सपा सांसद का बिजली कनेक्शन कटा, जुर्माना वसूली का नोटिस जारी…
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास पर बिजली भी काट दी गई है। बिजली विभाग की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नोटिस भेजा गया है।
रकम नहीं जमा करने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की जाएगी। बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है – ‘विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है।’
सपा सांसद के खिलाफ संभल में बिजली अधिनियम के तहत आपराधिक केस दर्ज…
यूपी पुलिस से शुक्रवार को मिली जानकारी के मुताबिक, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। यहां दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है।
सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बिजली विभाग ने इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच बीते गुरुवार सुबह सपा सांसद बर्क के आवास पर निरीक्षण शुरू किया था।
अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद लगा चुके हैं अर्जी…
बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क उन लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। शहर के कोट गर्वी इलाके में अदालत के आदेश पर मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प में पांच स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी।
सपा सांसद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की भी मांग की है। बर्क पर 24 नवंबर को लोगों को भड़काने का आरोप है।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा का कारण उनका भड़काऊ भाषण था। रिट याचिका में सांसद ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उनके वकील के अनुसार, वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्हें प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है।