मां के दूध की बिक्री की अनुमति नहीं : एफएसएसएआइ

मां के दूध की बिक्री की अनुमति नहीं : एफएसएसएआइ

नई दिल्ली: मां के दूध को अमृत के समान माना जाता है। अमृत की खरीद बिक्री नहीं होती, लेकिन मां के दूध को भी बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं।

इन मामलों पर खाद्य नियामक एफएसएसएआइ ने संज्ञान लिया है। कहा कि मां के दूध की बिक्री नहीं की जा सकती। नियामक ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को चेताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएसएआइ ने लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मां के दूध या इंसानी दूध के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए मंजूरी न दें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने यह निर्देश ऐसे समय में दिए हैं जब इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही हैं। एफएसएसएआइ ने ‘इंसानी दूध और उसके उत्पादों के अनधिकृत व्यावसायीकरण’ के संबंध में 24 मई को एडवाइजरी जारी की।

खाद्य नियामक ने सलाह में कहा, मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण के संबंध में विभिन्न पंजीकृत समितियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। एफएसएसएआइ ने मानव दूध के प्रसंस्करण या बिक्री की अनुमति नहीं दी है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जारी सलाह में, निगरानी संस्था ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार के गतिविधियों को तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

 

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