Giridih Court Proclamation Order: हत्या के एक मामले में गिरिडीह जिला व्यवहार न्यायालय ने आरोपी आशीष मंडल के खिलाफ इस्तेहार जारी किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से जारी आदेश में आरोपी को 7 दिसंबर 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मामला डुमरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
आशीष मंडल के खिलाफ अदालत ने जारी किया इस्तेहार
अदालती दस्तावेज के मुताबिक, आरोपी आशीष मंडल, पिता महेंद्र मंडल, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। दस्तावेज में डुमरी थाना कांड संख्या 65/26 का उल्लेख किया गया है।
फरार रहने और अनुपस्थिति का दस्तावेज में उल्लेख
दस्तावेज के अनुसार, आरोपी की अनुपस्थिति और फरार रहने की स्थिति का उल्लेख करते हुए अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत इस्तेहार जारी किया है। इस प्रक्रिया के जरिए आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
बासगोजरे गांव का रहने वाला है आरोपी
अदालती दस्तावेज में आशीष मंडल का पता बासगोजरे गांव, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह दर्ज है। जारी इस्तेहार के अनुसार, आरोपी को 7 दिसंबर 2026 तक अदालत में हाजिर होना है।
आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर
निर्धारित समय-सीमा तक आरोपी अदालत में उपस्थित होता है या नहीं, इस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। फिलहाल, न्यायालय द्वारा जारी इस्तेहार मामले की कानूनी प्रक्रिया में अगला कदम है।
Giridih Court ने किस आरोपी के खिलाफ इस्तेहार जारी किया है?
Giridih Court ने आशीष मंडल के खिलाफ हत्या के मामले में इस्तेहार जारी किया है। आशीष मंडल बासगोजरे गांव, डुमरी थाना, गिरिडीह का रहने वाला है।
आरोपी को अदालत में कब तक पेश होना है?
आरोपी को 7 दिसंबर 2026 तक Giridih Court में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
यह इस्तेहार किस कानून के तहत जारी किया गया है?
यह इस्तेहार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत जारी किया गया है क्योंकि आरोपी फरार है और अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा है।
यह मामला किस थाना क्षेत्र से जुड़ा है?
यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है और थाना कांड संख्या 65/26 के तहत दर्ज है।
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