बर्खास्त शिक्षिका को HC ने फिर से किया बहाल, पिछले 6 साल का भुगतान का भी आदेश

बर्खास्त शिक्षिका को HC ने फिर से किया बहाल

Ranchi-बर्खास्त शिक्षिका को HC ने फिर से किया बहाल-झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में शिक्षिका की सेवा बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षिका को नौकरी में फिर से बहाल करते हुए पिछले छह साल की सभी तरह की सुविधा का भुगतान का भी आदेश दिया है.

इस संबंध में मीनाक्षी कुमारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के सरकारी स्कूल में वर्ष 2015 में सहायक शिक्षिका के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी. गलत जानकारी देकर नौकरी पाने का हवाला देते हुए मार्च 2016 में उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया.

विभाग की ओर से मई 2016 में उन्हें यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया गया था कि उन्हें टीचर ट्रेनिंग में 68 प्रतिशत अंक की जगह उन्हें 58 प्रतिशत की अंक मिला था .

साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन के लिए नहीं बना था. प्रार्थी अति पिछड़ी जाति से हैं और उनके नियोजन के लिए आवासीय प्रमाण पत्र बना था. सरकार की ओर से इनके खिलाफ हुई कार्रवाई को सही बताया गया था. इसके बाद अदालत ने शिक्षिका को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया. और शिक्षिका को नौकरी में दोबारा बहाल करने और पिछले सभी तरह के भुगतान का आदेश दिया है.

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