धनबाद : कोविड-19 के संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक नया फरमान जारी किया है. यह नया फरमान अब वाहनों में चलने वालों के लिए हैं. अब जिले के सभी पेट्रोल-डीजल पंपों में जिस व्यक्ति के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उस व्यक्ति को डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगी. जिला प्रशासन की ओर से लोगों को संक्रमण से बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जनहित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
पेट्रोल पंप, स्ट्रीट वेंडर्स और सार्वजनिक यातायात के साधनों से आमजनों का निरंतर मेलजोल रहता है, साथ ही इन स्थानों पर नियमित आवागमन रहता है. इसके अलावा प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है. जिले के सभी पेट्रोल-पंप पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी. अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा.
जिला के ऑटो चालक, टैक्सी चालक और बस चालकों का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. जांच का क्रम वाहन चालकों को जांच अधिकारी के समक्ष अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा. सड़क के किनारे ठेला, खोमचा लगाने वालों के अलावा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने जिला के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है.
रिपोर्ट : राजकुमार जायसवाल