हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

रांची : हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर हुए अतिक्रमण मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब- जमशेदपुर के

आदित्यपुर हाउसिंग बोर्ड की जमीन, फ्लैटों पर हुए अतिक्रमण मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे झारखंड के सभी हाउसिंग बोर्ड में

कितने प्लाट, फ्लैट, बिल्डिंग पर अतिक्रमण हुआ है.

इसकी रिपोर्ट अदालत को तीन सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा.

गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की

अदालत में जमशेदपुर के आदित्यपुर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. राज्य सरकार से पूछा है कि पूरे राज्य में जहां-जहां भी हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, उस पर कितना अतिक्रमण है, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट और भवनों पर अतिक्रमण है. इसकी जानकारी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है.

प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि आदित्यपुर में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है. एसडीओ ने वर्ष 2017 में ही उक्त जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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