High Court में BPSC के खिलाफ जन सुराज की याचिका स्वीकार, इस दिन होगी सुनवाई

पटना: बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चार दिनों के आमरण अनशन के बाद जन सुराज के संयोजक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमानत पर रिहा होने के बाद से वे लगातार बीमार चल रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच जन सुराज ने पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के विरोध में याचिका दायर की है।

जन सुराज की तरफ से हाई कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर किया जिसके बाद शुक्रवार को खबर सामने आई कि हाई कोर्ट ने जन सुराज की याचिका को स्वीकार कर लिया है और इस पर 15 जनवरी को हाई कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। मामले में जन सुराज के अधिवक्ता एवं पार्टी के उपाध्यक्ष वाई वी गिरी ने प्रेस कांफ्रेंस किया। प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ईओयू पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि विगत 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की परीक्षा में भारी अनियमितता हुई।

दो दिन पहले पांच हजार अभ्यर्थियों का सेंटर बदला गया लेकिन ईओयू ने पेपर लीक की सही ढंग से जांच नहीं की। प्रशांत किशोर 9 दिन से अनशन पर हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों के पास कोई चारा नहीं है, और उनकी मदद करना कोई राजनीति नहीं है। इस मामले में जन सुराज की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बीपीएससी इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। हम सब निःशुल्क बीपीएससी अभ्यर्थियों की मदद कर रहे हैं और उनके लिए अब हाई कोर्ट गए हैं।

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पटना से महीप राज की रिपोर्ट

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