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झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका

सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की याचिका खारिज

नई दिल्ली : झारखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ- राज्य में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) में अब कोई बाधा नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.

सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है. कई जगहों पर नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जितना जल्दी हो, पंचायत चुनाव कराया जाए.

कोई भी पद खाली नहीं रखा जा सकता है. इसलिए अदालत पंचायत चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी.

इसके बाद अदालत ने आजसू के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी (MP Chandraprakash Choudhary)

की याचिका को खारिज कर दिया. इसकी पुष्टि राज्य सराकर के अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल ने की है.

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस अभय एस ओका और

सीपी रवि कुमार की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए आया था.

तीन जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

इससे पहले झारखंड पंचायत चुनाव (Jharkhand Panchayat Elections) में

ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी.

तब तीन जजों की बेंच ने विस्‍तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय कर दी थी.

सबसे पहले जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने इस मामले को सुना.

तब अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को तीन जजों के बेंच में स्थानांतरित कर दिया.

चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोर्ट को ये कहा

आजसू पार्टी के गिरिडीह लोकसभा सीट से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में कहा गया कि झारखंड सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव करा रही है. यह सरासर मनमानी है. सरकार से ओबीसी को आरक्षण देने की लगातार मांग की गई, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया.

पंचायत चुनाव में आरक्षण न देकर राज्य के ओबीसी के साथ हेमंत सोरेन सरकार अन्याय कर रही है. हालांकि, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि राज्य की पंचायतों में आरक्षण देने के चलते चुनाव में बेवजह की देरी हो रही है. झारखंड विधानसभा में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में परेशानी हो रही है. इसलिए फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराया जा रहा है.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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