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Sunday, October 12, 2025
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अधूरे भवन में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र, जर्जर स्कूल बिल्डींग पर प्रशासन बना मूकदर्शक

Pakur: जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत धनगड़ा गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहां के छात्र-छात्राएं पिछले कई महीनों से अधूरे स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार धनगड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जिसके कारण वहां बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई थी। प्रशासन बना मूकदर्शक : इसके बाद अस्थायी रूप से गांव के ही एक अधूरे भवन में कक्षाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन यह भवन भी अधूरा और असुरक्षित है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है।...

सांसद मनन मिश्रा ने कहा- अंत होगा बढ़िया…

पटना : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच सीटों के बटवारे को लेकर पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घर में थोड़ा-बहुत अंतर होता है लेकिन वह सब सुलझा लिया जाएगा। अंत बिल्कुल बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा और एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगी। मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि एनडीए के बीच सीटों के बटवारे का ऐलान आज से कल तक हो जाएगा।मनन कुमार मिश्रा ने सीट शेयरिंग पर कहा- बहुत जल्द सब क्लियर हो...

ओडिशा में Street Light ठेका घोटाला: 28 लाख रुपये की ठगी, प्राथमिकी दर्ज

ओडिशा में Street Light ठेका घोटाले में 28 लाख रुपये की ठगी, नोएडा कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी।ओडिशा में Street Light ठेका घोटाला : चुटिया निवासी मेसर्स नूपुरा इंफ्राबिल्ड डेवलपमेंट एड सर्विसेज हेसाग ने स्ट्रीट लाइट ठेका घोटाले को लेकर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि नोएडा स्थित मेट्रोपोलिटन इंफ्राबिल्ड डेवलपमेंट एड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर 2024 को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैकत मित्रा रांची के होटल में पहुंचे। कोलकाता के अमर्त्य कुमार बोस के कहने पर हुई मीटिंग...

झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, डीसी को चार हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

जामताड़ा में 354 चौकीदार पदों की भर्ती प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई। डीसी को चार हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश।


रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिले में 354 चौकीदार पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि अब तक जारी परिणाम और चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी की भी नियुक्ति नहीं होगी।

झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, डीसी को चार हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा चौकीदार भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, डीसी को चार हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश

Key Highlights

  • जामताड़ा में 354 चौकीदार पदों की भर्ती पर रोक।

  • हाईकोर्ट ने अब तक जारी परिणाम को अमान्य किया।

  • डीसी को 4 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश।

  • पारदर्शिता पर उठे सवालों के बाद अदालत का सख्त रुख।


डीसी को नोटिस

हाईकोर्ट ने जामताड़ा के उपायुक्त (DC) को आदेश दिया है कि वे पूरे मामले की तथ्यात्मक स्थिति (स्टेट ऑफ फैक्ट) चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करें।

विवाद की पृष्ठभूमि

चौकीदार बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।


जामताड़ा में कितने चौकीदार पदों पर भर्ती होनी थी?
कुल 354 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।

हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक क्यों लगाई?
भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी के आरोपों की वजह से।

आगे क्या होगा?

जामताड़ा डीसी को चार हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करना होगा, उसके बाद अगली सुनवाई होगी।

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