जामताड़ा में 354 चौकीदार पदों की भर्ती प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई। डीसी को चार हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिले में 354 चौकीदार पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि अब तक जारी परिणाम और चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी की भी नियुक्ति नहीं होगी।

Key Highlights
जामताड़ा में 354 चौकीदार पदों की भर्ती पर रोक।
हाईकोर्ट ने अब तक जारी परिणाम को अमान्य किया।
डीसी को 4 हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश।
पारदर्शिता पर उठे सवालों के बाद अदालत का सख्त रुख।
डीसी को नोटिस
हाईकोर्ट ने जामताड़ा के उपायुक्त (DC) को आदेश दिया है कि वे पूरे मामले की तथ्यात्मक स्थिति (स्टेट ऑफ फैक्ट) चार सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करें।
विवाद की पृष्ठभूमि
चौकीदार बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
जामताड़ा में कितने चौकीदार पदों पर भर्ती होनी थी?
कुल 354 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।
हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक क्यों लगाई?
भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी के आरोपों की वजह से।
आगे क्या होगा?
जामताड़ा डीसी को चार हफ्ते में शपथ पत्र दाखिल करना होगा, उसके बाद अगली सुनवाई होगी।
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