झारखंड हाईकोर्ट ने लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द करने पर रोक लगाने से किया इंकार

झारखंड हाईकोर्ट ने लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द करने पर रोक लगाने से किया इंकार

रांची:झामुमो से निष्कासित विधायक लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने हेम्ब्रम की याचिका की समीक्षा की और बोरियो विधानसभा क्षेत्र से उनकी सदस्यता रद्द करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

हेम्ब्रम ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 25 जुलाई को उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में हेम्ब्रम ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय बाहरी दबावों से प्रभावित था और यह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। उन्होंने यह भी तर्क किया है कि आगामी मानसून सत्र के दौरान वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहे थे, और इसके लिए उन्हें पहले ही अध्यक्ष की अनुमति मिल चुकी थी। हेम्ब्रम का कहना है कि उनकी सदस्यता का अचानक रद्द होना असंवैधानिक है।

पीठ ने इस मामले की समीक्षा के लिए सभी संबंधित दस्तावेज स्पीकर ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस पर अगली सुनवाई चार सप्ताह के भीतर होने की संभावना है।

हेम्ब्रम के कानूनी प्रतिनिधि ने बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की योजना बना रहे हैं।

Share with family and friends: