Ranchi-डीजीपी के जवाब से नाराज हाईकोर्ट ने किया तलब- झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से एक ही जवाब बार-बार दाखिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.
चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है. इसके बाद अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सशरीर हाजिर होने का आदेश दे दिया. 12 मई को डीजीपी को अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में जानकारी देनी है.
आउट आफ टर्न प्रमोशन का है मामला
बता दें कि प्रार्थी अरुण कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आउट आफ टर्न प्रमोशन की मांग की थी. प्रार्थी का कहना था कि उसके द्वारा डीजीपी के कार्यालय में आउट आफ टर्न प्रमोशन के लिए आवेदन दिया गया था. लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया. लेकिन एसपी की अनुशंसा पर 11 अन्य को प्रोन्नति दे दी गई. जबकि उन्हें कोई साइटेशन या मेडल नहीं मिला था. प्रार्थी ने इसी आधार पर अपने लिए भी आउट आफ टर्न प्रमोशन की मांग की थी.लेकिन सरकार ने उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया. पिछले कई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.कुछ दिनों पहले सरकार की ओर से पूर्व में दिए गए जवाब को ही दाखिल कर दिया गया. इसी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को तलब किया
अपना घर तो सुधारें डीजीपी, डीजीपी को झारखंड हाईकोर्ट की फटकार
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