झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना स्थगित करने की मांग की

  • ट्रस्टी कमेटी पर उठाए सवाल, बिना अनुमति फंड ट्रांसफर का आरोप

रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य में लागू अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग की है। इसको लेकर काउंसिल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का भी आग्रह किया गया है।

बार काउंसिल ने अधिवक्ता ट्रस्टी कमेटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। काउंसिल के अनुसार, यदि ट्रस्टी कमेटी कोई फंड किसी अन्य संस्था को स्थानांतरित करती है तो इसके लिए बार काउंसिल से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन बीमा योजना के लिए राज्य सरकार से मिले नौ करोड़ रुपये ट्रांसफर करने से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई।

इतना ही नहीं, जिन अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनकी सूची भी अब तक काउंसिल को नहीं सौंपी गई है। काउंसिल का कहना है कि सूची का अनुमोदन भी जरूरी है। इसके साथ ही काउंसिल ने सरकार से अपील की है कि उन वकीलों को इस योजना का लाभ न दिया जाए जिनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है।

बार काउंसिल की यह मांग राज्य में अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और काउंसिल के बीच वार्ता के आसार हैं।


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