Jharkhand Teacher Exam Case: हाईकोर्ट ने गठित किया वन मैन आयोग, 3 महीने में देनी होगी रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने 2016 शिक्षक नियुक्ति विवाद में रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौधरी की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया, 3 महीने में रिपोर्ट देने का आदेश।


Jharkhand Teacher Exam Case रांची: झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा 2016 से जुड़े विवाद में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी करेंगे।

यह आदेश झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आयोग को चार सप्ताह के भीतर कार्यालय और अन्य सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जांच प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।

Jharkhand Teacher Exam Case: 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा आयोग

अदालत ने स्पष्ट किया है कि गठित आयोग तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

इस मामले में प्रार्थी मीना कुमारी समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स और अन्य ने कोर्ट में पैरवी की।

Jharkhand Teacher Exam Case: पहले नियुक्त अध्यक्ष ने जताई थी असमर्थता

गौरतलब है कि इससे पहले एक सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस डॉ. एसएन पाठक को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी, जिसके बाद मामला दोबारा अदालत में लाया गया। अब नई नियुक्ति के साथ जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।


Key Highlights:

  • हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति विवाद में वन मैन आयोग गठित किया

  • रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी बने आयोग के अध्यक्ष

  • आयोग को 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

  • सरकार और JSSC ने आदेश को अपील में दी चुनौती

  • 17,786 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद


Jharkhand Teacher Exam Case: सरकार और JSSC ने आदेश को दी चुनौती

इस बीच राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अलग-अलग अपील याचिकाएं दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में आदेश को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है।

हालांकि, फिलहाल एकल पीठ के आदेश पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगी है, जिससे आयोग के गठन और जांच प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा।

Jharkhand Teacher Exam Case: 17,786 पदों की नियुक्ति पर उठा विवाद

बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक के 17,786 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय मेरिट के आधार पर चयन किया गया था।

इस प्रक्रिया में कई ऐसे अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए, जिन्होंने कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे। ऐसे अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब यह अहम फैसला आया है।

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