JSSC Teacher Recruitment Case: फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सख्त, दस्तावेज नहीं देने पर JSSC को अंतिम मौका

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने JSSC को 16 मई तक सभी दस्तावेज शपथ पत्र के साथ जमा करने का अंतिम मौका दिया।


JSSC Teacher Recruitment Case रांची: Jharkhand Staff Selection Commission से जुड़े स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 मामले में गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया। शनिवार को डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में हुई सुनवाई के दौरान सरकार और जेएसएससी की ओर से पूर्व में मांगे गये अहम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

कमेटी के अध्यक्ष एवं Gautam Kumar Choudhary के समक्ष कुछ दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पेश की गयी, लेकिन कमेटी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कमेटी ने स्पष्ट कहा कि सभी दस्तावेज शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किये जायें।

JSSC Teacher Recruitment Case:JSSC को 16 मई तक का अंतिम समय

सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आयोग को अंतिम मौका देते हुए 16 मई तक सभी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।

कमेटी ने साफ कहा कि अब और देरी स्वीकार नहीं की जायेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को पुराने हाईकोर्ट भवन में ही होगी।


Key Highlights

  • शिक्षक नियुक्ति मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सख्ती

  • जेएसएससी और सरकार दस्तावेज पेश करने में विफल

  • सॉफ्ट कॉपी स्वीकार करने से कमेटी ने किया इनकार

  • 16 मई तक शपथ पत्र के साथ दस्तावेज जमा करने का निर्देश

  • मेरिट लिस्ट और नियुक्ति रिकॉर्ड मांगे गये


JSSC Teacher Recruitment Case:सरकार और आयोग के अधिकारी रहे मौजूद

सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी की ओर से उपसचिव उपस्थित रहे। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शेखर प्रसाद गुप्ता समेत अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।

कमेटी के समक्ष यह भी बताया गया कि पूर्व में मांगी गयी सूचनाओं को एकत्र करने में समय लग रहा है। हालांकि कमेटी ने एक माह का अतिरिक्त समय देने की मांग को खारिज कर दिया।

JSSC Teacher Recruitment Case:मेरिट लिस्ट और नियुक्ति रिकॉर्ड मांगे गये

पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सरकार और जेएसएससी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इनमें राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट, नियुक्त शिक्षकों के नाम, उनके प्राप्तांक, नियुक्ति तिथि और चयन प्रक्रिया से जुड़े अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं।

ये सभी सूचनाएं हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर मांगी गयी थीं। अब 16 मई की सुनवाई में यह साफ होगा कि आयोग और सरकार कमेटी के समक्ष सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर पाते हैं या नहीं।

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