रामगढ़ सिविल कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा नहीं मिलने पर उपायुक्त की सरकारी गाड़ियों और चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है।
Land Compensation रामगढ़: भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े दो मामलों में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर रामगढ़ के सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने कड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश दिया है।
दोनों मामलों में संबंधित जमीन का अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के अधीन रामगढ़ कैंट के विस्तार के लिए किया गया था। अदालत ने पाया कि वर्ष 2008 में पारित आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को निर्धारित मुआवजा राशि का पूरा भुगतान नहीं किया गया।
Land Compensation:दो मामलों में करोड़ों रुपये की राशि बकाया
पहले मामले में अदालत ने वर्ष 2008 में आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद अब तक 1 करोड़ 2 लाख 95 हजार 279 रुपये की राशि बकाया है।
वहीं दूसरे मामले में भी वर्ष 2008 में पारित आदेश के तहत मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अब तक 3 करोड़ 72 लाख 42 हजार 295 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
Key Highlights
- रामगढ़ सिविल कोर्ट ने उपायुक्त की चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया।
- सरकारी वाहनों को भी कुर्की की कार्रवाई में शामिल किया गया है।
- दोनों मामलों में जमीन का अधिग्रहण रामगढ़ कैंट के विस्तार के लिए हुआ था।
- एक मामले में 1.02 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।
- दूसरे मामले में 3.72 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा और ब्याज बकाया है।
Land Compensation:सरकारी वाहन और चल संपत्तियों की होगी कुर्की
दोनों मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत ने उपायुक्त रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों समेत अन्य चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है।
अदालत ने वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट सात सितंबर तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अदालत के आदेश का पालन करते हुए कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने की चुनौती है।


















