समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं, 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। विशेष जज सार्थक शर्मा की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले, इस मामले में 11 नवंबर को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह मामला पहले सीजेएम कोर्ट में चल रहा था, जिसे 3 जून को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने 4 मार्च को इस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया गया। वे 8 समन पर पेश नहीं हुए, जबकि 20 जनवरी और 31 जनवरी को आठवें और दसवें समन पर उपस्थित हुए। ईडी ने इसे समन की अवहेलना बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

अब हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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